इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में DRI ने गोल्ड तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आरोप है कि सराफा कारोबारी ने तस्कर से करीब 3 साल में 90 किलो गोल्ड खरीदा है। गोल्ड की कीमत करीब 100 करोड़ आंकी गई है। मामले में आरोपी कारोबारी दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल खंडेलवाल की जमानत याचिका इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, पिता-पुत्र ने तस्करी के सोने की खरीद से इनकार किया है।
दरअसल, DRI की टीम ने 14 अगस्त को बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र से इंदौर ला रही सोने से लदी गाड़ी को रोककर चेकिंग की। तलाशी के दौरान सामने की सीट के नीचे कुछ बॉक्स मिले जिसकी 4.72 करोड़ की कीमत के 3 गोल्ड बिस्किट बरामद हुए। इसके बाद कार में सवार रोमेल और यश लालवानी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह इस गोल्ड बिस्किट को इंदौर के सराफा कारोबारी दीपक खंडेलवाल को बेचने वाले थे। DRI ने दीपक खंडेलवाल और उनके बेटे नकुल को 19 अगस्त को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था।
DRI की जांच में 90 किलो गोल्ड का मिला सुराग
DRI टीम ने जब अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो उन्हें ऐसी खबर मिली जिसे जानकर वह भी भौंचक्के रह गए। बताया जा रहा है कि निखिल के जरिए पिछले 2-3 साल में कारोबारी दीपक ने करीब 90 किलो सोना खरीदा है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एजेंसी को शक है कि सोना विदेश से तस्करी कर भारत लाया गया था। इसके बाद इसे खरीदकर ज्वेलरी कारोबार के माध्यम से बाजार में बेचा गया। टीम इस बात की जांच कर रही है कि सोने की खरीद-बिक्री में कस्टम ड्यूटी की चोरी हुई या नहीं।
DRI की ओर से विशेष लोक अभियोजक चंदन ऐरन ने एजेंसी का पक्ष रखा। हालांकि, पिता-पुत्र ने अब तक इस सोने से किसी तरह का कोई संबंध होने से इनकार कर दिया। लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने पिता-पुत्र की जमानत याचिका खारिज कर दी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

