ऑफिस के काम से एक व्यक्ति एक दूसरे शहर का दौरा करता है और इस दौरान वह एक अनजान महिला के साथ सेक्स करता है. सेक्स के दौरान उसकी मौत हो जाती है. अब इस घटना को क्या कहा जाए. क्या यह काम के दौरान कर्मचारी की मौत है? यूरोप के एक देश में इन दिनों यह मुद्दा काफी छाया हुआ है. वहां की अदालत ने इस घटना को Workplace Accident यानी काम के दौरान हुई दुर्घटना करार देते हुए मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

दरअसल, यह घटना फ्रांस की है. एक व्यक्ति एक फ्रांसीसी रेलवे कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता था. वह एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया और वहां उसने एक महिला के साथ सेक्स किया. सेक्स के दौरान हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई. मारे गए व्यक्ति की पहचान एम जेवियर (M Xavier) के रूप में हुई है. उसने 2013 में अपनी कंपनी TSO के लिए लॉरेट क्षेत्र का दौरा किया था. फ्रांसीसी मीडिया में इस बारे में खूब रिपोर्टें छपीं. एम जेवियर के परिजनों ने उसकी मौत के बाद मुआवजे की मांग की, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया. यह मामला कोर्ट पहुंच गया. इस साल मई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी ने कहा कि एम जेवियर की सेक्सुअल एक्टिविटी काम का हिस्सा नहीं थी. इसके अलावा एम जेवियर को जो होटल दिया गया था उससे अलग होटल में उसकी मौत हुई. ऐसे में कंपनी उसके परिजनों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है. कंपनी ने कहा कि एम जेवियर की मौत पूरी तरह से उसकी निजी हरकतों की वजह से हुई थी. उसका उसके पेशे से कुछ नहीं लेनादेना था.

तमाम दलीलें सुनने के बाद पेरिस की अदालत ने कहा कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बिजनेस ट्रिप के दौरान काम के वक्त या निजी समय में कोई दुर्घटना होती है. कोर्ट ने कहा कि जिस तरह बिजनेस ट्रिप के दौरान इंसान को भोजन करने, नहाने, सोने आदि की जरूरत होती है, उसी तरह उसे सेक्स की भी जरूरत होती है. ऐसे में अगर उसकी मौत ऐसी किसी भी गतिविधि के दौरान होती है तो कंपनी मुआवजा देने के लिए बाध्य है.