नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम के नए महापौर और उपमहापौर के लिए 26 अप्रैल को होने वाला चुनाव टल गया है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण यह फैसला लिया गया. इसको लेकर सियासत भी गरमा गई. आम आदमी पार्टी ने जहां भाजपा पर चुनाव न कराने का आरोप लगाया. वहीं, भाजपा ने नियमों का हवाला दिया.

चुनाव को लेकर किसी नई तिथि की घोषणा नहीं हुई है. नगर निगम ने राजनिवास द्वारा पत्र जारी किए जाने के बाद चुनाव टाल दिए. राजनिवास ने पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया कि एलजी मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलने पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति को प्रयोग करना उपयुक्त नहीं समझते. एमसीडी ने कहा, उसे निर्वाचन आयोग से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है. ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं.

प्रक्रिया के मुताबिक, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर एलजी पीठासीन अधिकारी का नाम तय करते हैं. सीएम न्यायिक हिरासत में हैं, ऐसे में कानूनी बाध्यता की चलते चुनाव नहीं हो सकता.