Cannabis Farming In Himachal Pradesh News: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दो सप्ताह के ऑपरेशन के बाद मंगलवार को 12 हजार 900 बीघा क्षेत्र में फैली अवैध गांजे की खेती को नष्ट कर दिया. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के 23 गांवों में अवैध रूप से गांजे की खेती हो रही थी.

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा राजस्व खुफिया निदेशालय के सहयोग से ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें चार टीमों का गठन किया गया था. खास बात यह है कि टीम ने इस खेती को जीपीएस और ड्रोन की मदद से 11 हजार फीट की ऊंचाई से पकड़ा. आपको बता दें कि हिमाचल में बड़े पैमाने पर इस तरह की खेती की खबरें आई थीं.

तकनीक की मदद से पकड़े जा रहे बड़े मामले

इस साल फरवरी और मार्च में ब्यूरो ने अरुणाचल प्रदेश में 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली अवैध गांजे की फसलों को भी नष्ट कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि तकनीक की मदद से काम काफी आसान हो गया है. उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह के अभियान तेज किए जाएंगे.

भारत में गांजे की खेती के संबंध में क्या नियम हैं?

भारत में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 के तहत गांजे की खेती प्रतिबंधित है. हालांकि इस अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें आर्थिक उद्देश्यों के लिए गांजे की खेती कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी.

देश में गांजे की खेती के लिए लाइसेंस लेना होता है, जिसके लिए प्रति हेक्टेयर एक हजार रुपये देने होते हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर फसल नष्ट हो जाती है.

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