प्रदीप मालवीय, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देवास रोड स्थित श्रीगंगा होटल के चैंबर में सफाई के दौरान हुई चार लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने होटल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया है। हादसे के दो दिनबीत जाने के बाद घटना में घायल हेमराज के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माधव नगर थाना पुलिस ने “एसएमबी होटल एंड रिसोर्ट” के प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार, चैंबर की सफाई के दौरान एक के बाद एक चार लोग उसमें फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए अंदर उतरे दो अन्य लोगों की भी तबीयत बिगड़ गई थी। माधव नगर सीएसपी दीपिका शिंदे के अनुसार, हादसे में मनोज मीणा निवासी ग्राम बुड मंडावर, जिला झालावाड़, राजस्थान, कमलेश तंबोली और नितिन बिलरवान निवासी वाल्मीकि नगर, उज्जैन तथा वहीद खां निवासी सुसनेर, आगर-मालवा, हाल मुकाम जुना सोमवारिया की मौत हो गई थी।
यह चारों देवास रोड स्थित श्री गंगा होटल का वेस्टेज चैंबर साफ करने उतरे थे। इस दौरान एक का पैर फिसलने के बाद एक के बाद एक चारों चैंबर में फंस गए और दम घुटने से उनकी जान चली गई।
संचालक के बजाय प्रबंधन के खिलाफ दर्ज किया मामला
पुलिस ने घायल हेमराज और प्रत्यक्षदर्शी के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होटल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने फिलहाल होटल संचालक को नामजद नहीं किया है।
मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए थे। वहीं, होटल चैंबर की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले चारों लोगों के परिजन के विरोध के बाद होटल संचालक की ओर से भी प्रत्येक परिवार को 30-30 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई थी।
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