रायपुर। कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टेंगनी में मूलभूत मद की 1.50 लाख रुपये की शासकीय राशि के गबन के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सरपंच, पंचायत सचिव और पंच के पति के खिलाफ विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर में अभियोग-पत्र (चालान) पेश किया है।

जानकारी के अनुसार, मामला जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टेंगनी का है। आरोप है कि शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि मो. इसराइल खान इसी निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर चुका था और उसे मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान भी किया गया था।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

ग्राम पंचायत टेंगनी के उपसरपंच खेलसिंह ने मुख्यालय राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में सरपंच इन्द्रासो सिंह, मो. इसराइल खान और अन्य के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत को प्राप्त मूलभूत मद की राशि में से 1.50 लाख रुपये चेक के माध्यम से पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में अंतरित किए गए।

शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबिकापुर द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता खेलसिंह और दो अन्य लोगों ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर के समक्ष धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने ACB, अंबिकापुर को विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जांच में सामने आया कि मो. इसराइल खान के नाम पर न तो कोई पंजीकृत फर्म या सामग्री आपूर्तिकर्ता एजेंसी थी और न ही GST पंजीयन था। इसके बावजूद सामग्री आपूर्ति की निर्धारित क्रय एवं भुगतान प्रक्रिया पूरी किए बिना उसके नाम पर राशि का भुगतान किया गया।

सरपंच और सचिव ने संयुक्त रूप से किए हस्ताक्षर

जांच के अनुसार, सरपंच इन्द्रासो सिंह ने उक्त भुगतान को स्वीकृति देते हुए पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर किए। आरोप है कि दोनों लोकसेवकों ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मूलभूत मद की 1.50 लाख रुपये की शासकीय राशि मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में अंतरित कराई।

जांच में यह भी पाया गया कि मो. इसराइल खान उसी शेड निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत था और उसे मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान भी किया गया था। इसके बावजूद उसी निर्माण कार्य में उसे सामग्री आपूर्तिकर्ता दर्शाकर 1.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। एक ही व्यक्ति को एक ही निर्माण कार्य में श्रमिक और सामग्री आपूर्तिकर्ता के रूप में दर्शाया जाना निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत पाया गया।

तीन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

विवेचना में आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र और आपसी मिलीभगत से निर्धारित क्रय एवं भुगतान प्रक्रिया का पालन किए बिना शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप सामने आया। विवेचना पूर्ण होने के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में अभियोग पत्र (चालान) पेश किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 12 एवं 13(1)(क), सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) तथा धारा 409 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई जारी है।

  1. विजेन्द्र प्रसाद साहू, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत टेंगनी।
  2. इन्द्रासो सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत टेंगनी।
  3. मो. इसराइल खान, निवासी वार्ड क्रमांक 07, जूनापारा, ग्राम पंचायत टेंगनी, जिला कोरिया।

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