कुमार इंदर, जबलपुर। डाकघर में 11 लाख की धोखाधड़ी मामले में CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बचत खातों में हुई वित्तीय हेराफेरी और धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने तत्कालीन जीडीएस पैकर राम प्रकाश शर्मा को दोषी ठहराया है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला शहडोल जिले के जैतपुर उप डाकघर से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि आरोपियों ने आपस में आपराधिक षड्यंत्र रचकर डाकघर के 17 बचत बैंक खातों में कथित तौर पर हेराफेरी की और सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया।

शहडोल डाकघर अधीक्षक की लिखित शिकायत के आधार पर जबलपुर सीबीआई, ACB ने 3 जनवरी 2019 को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हो चुकी है मौत

सीबीआई की जांच में तत्कालीन उप डाकपाल चेतराम अहिरवार और जीडीएस पैकर राम प्रकाश शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही तत्कालीन उप डाकपाल चेतराम अहिरवार की मृत्यु हो गई थी।

अदालत में सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक अंकित गोयल ने प्रभावी पैरवी की और प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने राम प्रकाश शर्मा को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का दोषी पाया।

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