धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है.कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश के तहत जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी. आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंद, दुग्ध पार्लर और गैस एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.

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यह आदेश 5 अप्रैल की शाम 6 से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया गया है. इसके अलावा जिले की सभी नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ढाबा, भोजनालय को शाम 6 से रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है. इस दौरान वे ग्राहकों को बैठाकर भोजन परोस नहीं सकते, बल्कि खाद्य पदार्थ को पैक कर टेक-अवे और होम डिलवरी की सुविधा दे सकेंगे.

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लॉकडाउन में ये रहेंगे बंद

बता दें कि समोसा, चाय, गुपचुप, चाट, चाउमीन, स्नैक्स इत्यादि बेचने वाले प्रतिष्ठानों को शाम 6 से रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है. कलेक्टर ने जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ  भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं/सहपाठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं, महामारी नियंत्रण 1897 की धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लॉकडाउन की बड़ी बातें-

  • जिले की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेंगी बंद.
  • कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जेपी मौर्य ने जारी किया आदेश.
  • 5 अप्रैल की शाम 6 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक उक्त आदेश रहेगा लागू.
  • मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, दुग्ध पार्लर, गैस एजेंसी उक्त प्रतिबंध से मुक्त.
  • सभी ढाबा, भोजनालय में शाम 6 से रात 10 बजे तक होम डिलवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी.

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