रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को लिखा पत्र है. इसमें मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के इलाज में आने वाली दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की मांग की है. भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेमिडिसविर इंजेक्शन, आइवर मेक्टिन टेबलेट, टोसीलीजुमब इंजेक्शन, फेविपिरावीर कैप्सूल, एनोकसापारिन इंजेक्शन और डेक्सामेथासोन टैबलेट एवं इंजेक्शन को अधिसूचित की जाए, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिल सके.
सीएम ने कहा कि भारत सरकार ने इससे पहले भी कोविड से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मास्क और हैंड सैनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया था. जिससे महामारी की पहली लहर से निपटने में अत्यंत सहायता हुई.
इसे भी पढ़े- छत्तीसगढ़: रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया डॉक्टर, 20 हजार में बेच रहा था एक इंजेक्शन
इसे भी पढ़ें- बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में 1 मई से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत संभव नहीं- विकास उपाध्याय
इसे भी पढ़ें- आपदा में अवसर: मेडिकल स्टोर में दवाओं की कालाबाजारी, बिक रहा था नकली सैनिटाइजर, छापेमार कार्रवाई के बाद दुकान सील
इसे भी पढ़ें- राजधानी के इस क्षेत्र में शुरु हुआ 24 बिस्तरों का ICU, 30 बेड का बन रहा ऑक्सीजन बेड
इसे भी पढ़ें- VIDEO: कोरोना सैंपल लेने पहुंची टीम को पिता ने टंगिया लेकर दौड़ाया, कहा- किडनी निकालते हो तुम लोग
read more- Aggressiveness towards Hacking: Indian Organizations under Chinese Cyber Attack
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें