दुर्ग। नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों एवं उनके चालकों की विशेष जांच की जा रही है। सोमवार को यातायात पुलिस दुर्ग ने जांच के दौरान स्कूल बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा को शराब के नशे में बस चलाते पाया। चालक की इस गंभीर लापरवाही पर यातायात पुलिस ने तत्काल केपीएस कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस CG 07 CT 0968 को जब्त कर प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी चालक गोपीराम विश्वकर्मा को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत 03 दिवस साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 184 के तहत 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में धारा 185 के लिए 30 दिवस तथा धारा 184 के लिए 10 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस प्रकार अर्थदंड अदा नहीं करने पर कुल 40 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
स्कूल बस में छोटे-छोटे बच्चे यात्रा करते हैं। ऐसे में चालक द्वारा शराब के नशे में बस चलाना बच्चों के जीवन को गंभीर खतरे में डालने वाला कृत्य है। न्यायालय द्वारा की गई यह कार्रवाई स्कूल बस चालकों के लिए स्पष्ट संदेश है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं उनके चालकों की जांच लगातार जारी रहेगी। जांच के दौरान शराब सेवन, तेज गति, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करना अथवा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीईओ और स्कूल प्रबंधन को भेजा गया पत्र
स्कूल बस में चालक द्वारा की गई इस गंभीर लापरवाही की रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है। साथ ही स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजा गया है।
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने अपील की है कि स्कूल बस चालक पूरी जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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