अजीत पाटकर, कोरिया। शासकीय प्राथमिक शाला रजवारीपारा में निरीक्षण के दौरान प्रधानपाठक के शराब के नशे में पाए जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानपाठक राम कुमार राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर, संकुल प्राचार्य एवं शैक्षिक समन्वयक द्वारा 6 अगस्त 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला रजवारीपारा का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान विद्यालय परिसर एवं व्यवस्थाओं में गंभीर अनियमितता पाए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक राम कुमार राजवाड़े से बातचीत में मुंह से शराब की तीव्र गंध आने और बोली अस्पष्ट होने की बात सामने आई। निरीक्षण प्रतिवेदन में उन्हें स्कूल समय में नशे की स्थिति में पाए जाने को शिक्षक की गरिमा और पदीय दायित्वों के प्रतिकूल माना गया।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिकायत प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रधानपाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में राम कुमार राजवाड़े का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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