रायपुर. यदि आप हुक्का पीने के शौकीन है तो अब संभव है कि हुक्का पीते हुए यदि आप पकड़े गए तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना भी इतना की आपको हुक्का पीना भारी पड़ जाएगा.

लेकिन यदि आप हुक्का पिलाते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ अब करीब 50 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है या इसके एवज में 3 वर्षों की जेल भी संभव है. मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की बैठक में  राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. यानी हुक्का पीने और पिलाने वाले को नए क़ानून के दायरे में ला लिया जाएगा. जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है.

नए कानून के तहत संभव है कि ये प्रावधान हो कि हुक्का बार में बैठकर पीने वाले को अधिकतम 5 हज़ार का जुर्माना देना पड़े. इस संशोधित एक्ट से अब कोटपा संज्ञेय अपराध में तब्दील हो गया है. यानी अब इस मामले में पुलिस FIR कर सकेगी. बता दें कि राज्य सरकार ने संशोधन एक्ट को कैबिनेट में स्वीकृत कर दिया है और आगामी विधानसभा सत्र के अंतिम दो कार्यदिवस में इसे पेश कर क़ानून का रुप दिए जाने की तैयारी है.