राजनांदगांव। प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और 2 पार्षदों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ की है. इस मामले में डॉक्टर एसोसिएशन ने बसंतपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है. जिसके बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस नेता और दोनों पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल यह पूरा मामला राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का है. यहां मातृ एवं शिशु अस्पताल में बीते बुधवार की देर रात 3 महिलाओं की डिलीवरी की जानी थी. इसके लिए परिजन डॉक्टरों को बुलाने की गुहार लगाते रहे. लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे. ऐसे में मरीज के परिजनों ने स्थानीय पार्षदों को फोन कर हालातों से वाकिफ कराया.
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जिसके बाद कांग्रेस पार्षद ऋषि शास्त्री, शरद पटेल और एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉ. प्रदीप बैक को कई बार फोन किया, लेकिन अस्पताल अधीक्षक ने उनका फोन नहीं उठाया.
पुलिस के सामने अस्पताल में तोड़फोड़
जिसके बाद अधीक्षक और डॉक्टरों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए पार्षदों सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के गेट के पास धरना प्रदर्शन किया. इसके बाद भी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे, तो उन्होंने अस्पताल अधीक्षक के चेंबर के बाहर तोड़फोड़ की. कांच के दरवाजे को तोड़ दिया. अस्पताल अधीक्षक के नेम प्लेट को भी तोड़कर फेंक दिया. यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं रोका.
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थाने में एफआईआर दर्ज
इस मामले में आज डॉक्टर एसोसिएशन ने बसंतपुर थाने में पार्षदों और युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है. एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. राजेश डुलानी का कहना है कि वे दबाव और दहशत के बीच काम नहीं कर पाएंगे.
निखिल ने क्या कहा ?
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने तोड़फोड़ की बात को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है. सरकार की बदनामी हो रही है. बार-बार फोन करने के बाद भी इमरजेंसी में डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए नहीं आते हैं. इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था.
तीनों नेता गिरफ्तार
बसंतपुर टीआई लोमेश सोनवानी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के लिए नर्सों के द्वारा पैसे मांगे जाने का आरोप पार्षदों ने लगाया है. वहीं पार्षदों पर भी नर्सों के साथ गाली गलौज का आरोप लगा है. इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा- 3, छत्तीसगढ़ चिकित्सक सेवा और चिकित्सा सेवा संस्थान, हिंसा, संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम की धारा-3, आईपीसी की धारा 294 और शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 186 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
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