बिलासपुर। नाबालिग रेप पीड़िता की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया है. मामले में हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को आदेश दिया है. इसमें कहा है कि पीड़िता के रहने-खाने और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही सिम्स डीन को भी पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के आदेश दिए है. अब इस मामले की सुनवाई फिर से 12 मार्च को होगी.

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बता दें कि पीड़िता ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा, रजनी पांडेय, प्रकृति जैन, नीलेश भानुशाली के माध्यम से अपना गर्भपात करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगवाई है, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के अनुरूप बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है.

वहीं ऐसे मामलों के संदर्भ में हाईकोर्ट द्वारा मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के कंसेंट और मामले की परिस्थितियों व पीड़िता के सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखकर आदेश पारित किया जाता है.

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