संदीप शर्मा,विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इंदौर के फिल्म निर्माता पर 78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव चौरसिया ने यह फैसला सुनाया है. फिल्म निर्माता मोहम्मद उस्मानी को चेक बाउंस के मामले में आरोपी करार देते हुए फरियादी को लाखों रुपए देने के निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने 4 महीने की सजा भी सुनाई है.

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इस मामले में फरियादी विदिशा निवासी नसीम अहमद की ओर से पैरवी कर रहे हो एडवोकेट अतुल वर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल 2013 को नसीम अहमद ने इंदौर निवासी फिल्म निर्माता मोहम्मद उस्मानी को 45 लाख रुपए नगद उधार दिए थे. उस्मानी ने इस मामले में फरियादी को चेक भी दिए थे. पैसा न देने की सूरत में फरियादी नसीम ने चेक लगाए जो बाउंस हो गए.

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उसके बाद मामला न्यायालय में रखा गया. जिसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चली. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव चौरसिया ने फिल्म निर्माता पर 78 लाख 41 हजार 250 रुपए फरियादी को देने के निर्देश दिए हैं. बताया गया कि आरोपी मोहम्मद उस्मानी फिल्म निर्माता कंपनी का कार्यकारी निर्देशक रहा है.

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