रायपुर। विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया. कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 11 धाराओं में संशोधन किया जा रहा है. एक्ट में जो प्रसंस्करणकर्ता का नाम आता था, उसके साथ-साथ अब विनिर्माता और विनिर्माण जोड़ा जा रहा है. निर्माताओं को मंडी की परिधि में लाकर सुविधाएं देने के लिए ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है.

कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी टैक्स को समाप्त कर रहे हैं, जिससे किसान कहीं भी अपना सब्जी और फल बेच सकेगा. उन्होंने कहा कि ‎किसान अपने उपज को सीधे बाजार में बगैर बिचौलियों के बेच सके, इसके लिए भी संशोधन लाया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी मंडियां हैं. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब निर्वाचन होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, इसलिए संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, ताकि उपाध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जा सके.

कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंडी शुल्क से 2 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों को देने के लिए संशोधन लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गौशालाओं को 20 फीसदी राशि मंडी शुल्क से दिया जा सके, इसके लिए भी संशोधन किया गया है. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ‎नए संशोधन से मंडियों का विकास होगा. उन्होंने कहा कि ये संशोधन क्रांतिकारी कदम है और इसके जरिए किसानों की ज्यादा सेवा की जा सकेगी.

इधर नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव पांच साल में नियमित रूप से किया जाएगा, ये संशोधन नहीं जोड़ा गया है.