बलरामपुर। सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान एलम (फिटकरी) खरीदने में गड़बड़ी के आरोप पर निलंबित किए गए लखनपुर नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) दीपक एक्का को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है. निलंबन आदेश पर रोक के बाद एक्का नगर पालिका अधिकारी बने रहेंगे. 

जानकारी के अनुसार, सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान सीएमओ दीपक एक्का पर एलम खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगा था. भंडार क्रय नियम का पालन ना करने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव ने उन्हें दो फरवरी 2021 को उन्हें निलंबन आदेश थमा दिया था. इस आदेश को एक्का ने अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर स्टे दिया है. अधिवक्ता मनोज चौहान ने बताया कि इस आदेश के साथ एक्का लखनपुर नगर पालिका अधिकारी बने रहेंगे.

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कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा

बता दें कि दीपक एक्का पर भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4.12 का पालन नहीं करते हुए एकल निविदा के आधार पर खरीदी कर भुगतान करने के कारण राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा नियम 1973 के नियम 36 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की थी. यही नहीं सूरजपुर जिले के नगर पालिका में दीपक एक्का के पदस्थापना के बाद से ही उनके कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था.

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