बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने बर्खास्त आरक्षक संतोष कुमार राठौर के खिलाफ विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया है। ACB ने सोमवार को यह कार्रवाई विशेष न्यायाधीश, पीसी एक्ट बिलासपुर के न्यायालय में की।
ACB के मुताबिक, संतोष कुमार राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने के बाद अपराध क्रमांक 57/2024 दर्ज किया गया था। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 को बिलासपुर स्थित आरोपी के निवास समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।
आय 46.08 लाख, खर्च 62.28 लाख
विवेचना के दौरान ACB ने आरोपी की आय और व्यय से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। जांच में आरोपी की कुल आय 46,08,341 रुपये और व्यय 62,28,137 रुपये पाया गया। यानी आय की तुलना में 16,19,796 रुपये अधिक खर्च होना सामने आया। ACB का कहना है कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करने की कार्रवाई की गई।

गांजा तस्करी और वसूली का भी है मामला
संतोष कुमार राठौर पहले जीआरपी बिलासपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके खिलाफ अन्य आरक्षक साथियों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ने, गांजा अपने पास रख लेने और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के एवज में उनसे पैसे वसूलने के आरोप भी लगे थे। इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024, धारा 20बी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण की अग्रिम विवेचना एसीसीयू जिला बिलासपुर को सौंप दी गई। विवेचना के बाद एसीसीयू ने आरोपी के खिलाफ चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया था। इस एनडीपीएस मामले में संतोष कुमार राठौर वर्तमान में बिलासपुर जेल में बंद है। आपराधिक आचरण के आरोप में पुलिस अधीक्षक रेल छत्तीसगढ़ ने 19 नवंबर 2024 को उसे सेवा से पृथक कर दिया था।
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