• कोर्ट ने बाटा इंडिया को 3 रुपए रिफंड करने के साथ ही 3 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर लौटाने को कहा.

  • ग्राहक को फ्री में कैरी बैग दे कंपनी या स्टोर का दायित्व

नई दिल्ली. आप जब किसी मॉल या फिर किसी कंपनी की बड़े स्टोर विजिट करते हैं, तो बतौर कस्टमर आपसे कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाते हैं. लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के आदेश के मुताबिक जहां से आप सामान ले रहे है, उस स्टोर और कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि वो ग्राहक को फ्री में कैरी बैग दे.

399 रुपए के चार्ज किए 402 रुपए

ऐसा ही एक मामला चंढ़ीगढ़ में देखने को मिला, जब यहां बाटा इंडिया को एक ग्राहक से कैरी बैग के 3 रुपए मांगना भारी पड़ गया. कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को सेवा में कमी के लिए 9,000 रुपए कंज्यूमर को देने का आदेश दिया. दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक ग्राहक ने 5 फरवरी को बाटा स्टोर से जूते खरीदे, तो उससे कैरी बैग के लिए 3 रुपए एक्स्ट्रा देने को कहा गया. स्टोर ने 399 रुपए के जूते लेने पर कैरी बैग समेत उससे 402 रुपए चार्ज किए.

कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला

ग्राहक के इसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया. बाटा इंडिया ने कहा कि उसने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं की है. कोर्ट ने बाटा इंडिया को 3 रुपए रिफंड करने के साथ ही 3 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर लौटाने को कहा. इसके अलावा एक हजार रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया. वहीं, इस पूरे मामले से ग्राहक को मानसिक कष्ट पहुंचने की एवज में 3000 रुपए अतिरिक्त देने का फरमान सुनाया. साथ ही 5 हजार रुपए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में डिपॉजिट करने का भी फैसला सुनाया.