प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि विक्रम सैनी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की थी.

बता दें कि साल 2013 में उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के दौरान हुए मुजफ्फर नगर दंगों में दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने दंगों के दोषी बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की दो साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है. इसके पहले अक्टूबर महीने में मुजफ्फर नगर की एक अदालत ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को साल 2013 में हुए दंगों का दोषी बताते हुए दो साल के सश्रम कारावास और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को 2013 के दंगों में सजा सुनाई है. सभी को दो साल के सश्रम कारावास के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा. अदालत में इन सभी के खिलाफ लंबे समय से केस चल रहा था. सुनवाई के बाद सभी को दोषी करार दिया गया. वहीं इस मामले में 15 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. चूंकि सजा तीन साल से कम होने की वजह से बीजेपी नेता विक्रम सैनी को अदालत से जमानत भी मिल गई.