शिवम मिश्रा, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक दोपहर 12 बजे सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसले लिए जा सकते हैं।

30 सितंबर को हुई थी पिछली कैबिनेट बैठक

साय कैबिनेट की पिछली बैठक 30 सितंबर को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया था।

संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया है। यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अनुभव अंकों के प्रावधान के तहत अब शासकीय महाविद्यालय के अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया था।

इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति

कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित निर्णय का भी अनुसमर्थन किया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी।

इस घोषणा के अनुपालन में फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी पदों पर 10% आरक्षण

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया था।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं। कैबिनेट ने इन नियमों को मंजूरी दी थी। इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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