बीडी शर्मा, दमोह। दोहरे हत्याकांड (double murder) के 12 आरोपियों को दमोह जिला कोर्ट (Damoh district court ) ने दोहरे आजीवन कारावास (double life imprisonment) की सजा सुनाई है। वहीं सभी 12 आरोपियों को 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं दोने पर अतिरिक्त समय जेल में रहना पड़ेगा।

मामला 9 साल पुराना है। आरोपियों ने पटेरा के बरखैड़ावैस में दो सगे भाईयों की हत्या कर शव को उफनती नदी में फेंक दिया था।  मामले में 12 आरोपी बनाए गए थे। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए दोहरे आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। 

दरअसल 6 अक्टूबर 2012 को फरियादी सूरज सिंह ने पटेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह शाम 5.30 बजे बरखेड़ा वैस गांव में कल्याण सिंह के कुआं के पास था। तभी उसके पिता विश्राम सिंह व चाचा तोड़ल सिंह बाइक से पटेरा से गांव वापस आ रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने घेरकर उन पर तलवार और लाठियों से हमला कर दिया था। आरोपियों की संख्या 12 होने से वह और लोगों को बुलाने गया। इसके बाद जब वह वापस आया तो मौके पर बाइक और हेलमेट टूटा मिला था।

इसके बाद 2 किमी दूर व्यारमा नदी (Vyram River) में शव तैरते हुए मिले थे। पटेरा थाना पुलिस ने नामजद आरोपी मुल्ताई उर्फ मुलायम सिंह लोधी, धर्मेंद्र सिंह लोधी, बड्डा उर्फ डोमन सिंह लोधी, खूब सिंह लोधी, निरपत सिंह लोधी, निरन सिंह लोधी, मुड़ी उर्फ लाल सिंह, गजराज सिंह लोधी, नन्नू उर्फ गनेश सिंह, करन सिंह, भानू प्रताप व नारायण सिंह पर मामला दर्ज किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रत्यक्ष गवाहों और सबूतों के आधार पर सभी 12 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को दोहरे आजीवन कारावास के साथ ही पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी एजीपी प्रहलाद भाई बगवार ने की।

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