पंजाब/नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके आवास से अगवा करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. हालांकि न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने अपहरण के मामले में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका में कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें बग्गा को ढूंढने के लिए दिल्ली की अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. इस कारण उन्हें पंजाब पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी.

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सीएम केजरीवाल पर बग्गा ने की थी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विचारों पर बग्गा की टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किए जाने के एक महीने बाद उन्हें 6 मई को जनकपुरी इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था. हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका, जब वे भाजपा प्रवक्ता को मोहाली ले जा रहे थे.

तजिंदर सिंह बग्गा

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5 जुलाई तक बग्गा को गिरफ्तारी से राहत

बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करें. दिल्ली पुलिस ने बाद में बग्गा को हिरासत में ले लिया और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें रिहा कर दिया. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत देने के एक दिन बाद भाजपा युवा शाखा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया.

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