Non-BS6 Vehicles Entry Banned in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Delhi-NCR air pollution) रोकने के लिए आज यानी 1 नवंबर से से वाहनों पर नए प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आज से गैर BS6 गाड़ियों की आज से दिल्ली में एंट्री बैन हो गया है। दिल्ली में गैर BS6 गाड़ियों की नो एंट्री के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर चालकों को वैकल्पिक मार्गों और नियमों की जानकारी दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को सफर पर निकलने से पहले नए नियमों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी के अनुसार, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत गौतमबुद्धनगर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध का पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को जब्त करने के साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जारी एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यात्री बसों और भारी मालवाहक ट्रकों की आवाजाही पर भी पाबंदियां लागू होंगी। एडवाइजरी में बताया गया है कि दिल्ली में BS6 मानक वाले वाहनों के साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली होकर दूसरे राज्यों की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए हैं। ऐसे वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे अथवा यमुना एक्सप्रेस-वे का इस्तेमाल कर जीरो पॉइंट, परी चौक, कस्बा कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (EPE) तक पहुंच सकेंगे. इसके बाद वाहन चालक अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का इस्तेमाल न करें और संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का सहारा लें। यातायात संबंधी जानकारी या किसी परेशानी के लिए नागरिक ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 और व्हाट्सएप नंबर 7065100100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक एक्स हैंडल @noidatraffic के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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