गुरुग्राम। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश और संचालन पर नए प्रतिबंध लागू होंगे। संशोधित ग्रैप के तहत बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसका असर गुरुग्राम से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों पर भी पड़ेगा।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, बीएस-6 मानक वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित छूट के तहत प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दूसरे राज्यों में पंजीकृत ट्रकों और अन्य वाहनों के दिल्ली में प्रवेश और संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 वाहनों को इससे छूट दी गई है।
दिल्ली में प्रवेश के लिए PUC जरूरी
दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना अनिवार्य है। बीएस-6 मानक वाले वाहनों को भी वैध PUC के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, दूसरे राज्यों से आने वाली बीएस-6 से नीचे के उत्सर्जन मानक वाली डीजल बसों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
दिल्ली को बायपास करने वाले ट्रकों के लिए वैकल्पिक रास्ते
दिल्ली को केवल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की वाहन चालकों से अपील
गुरुग्राम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों, बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों से दिल्ली जाने से पहले जरूरी जानकारी जांचने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, वाहन का उत्सर्जन मानक, पंजीकरण और PUC प्रमाणपत्र जरूर देख लें। इससे नए प्रतिबंधों के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा।
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