रेणु अग्रवाल, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नालछा के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार तड़के एक साथ छापा मारा। लगभग 20 साल के सेवाकाल में वैध वेतन से कई गुना अधिक संपत्ति जुटाने और आलीशान मकान-वाहन खड़े करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में ही 271% से अधिक अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है।
टीम ने तीन ठिकानों पर एक साथ दी दबिश
लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश और एसपी राजेश सहाय के नेतृत्व में लोकायुक्त पुलिस की तीन अलग-अलग टीमों ने धार जिले के ग्राम सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी आनंद चौहान, टीआई आशुतोष मिठास, प्रतिभा तोमर और सचिन पटेरिया कर रहे हैं। टीम बैंक खातों, बैंक लॉकरों और जमीन के मूल दस्तावेजों की बारीकी से छानबीन कर रही है।
कमाई 65 लाख, खर्च और निवेश 2.41 करोड़ से ज्यादा
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर का लगभग 20 साल का सेवाकाल रहा है, जिसके दौरान उनका कुल वेतन करीब 65 लाख रुपये बनता है। इसके मुकाबले उन्होंने संपत्तियों और वाहनों पर 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपये से अधिक का भारी-भरकम खर्च और निवेश किया है, जो उनकी वैध आय से 271% से भी ज्यादा है।
लोकायुक्त की जांच में अब तक इन संपत्तियों का हुआ खुलासा
- ग्राम सोडपुर में 2400 वर्गफीट का दो मंजिला भव्य मकान (लागत करीब 97 लाख रुपये)।
- नालछा में मांडव रोड तिराहे पर 1350 वर्गफीट का कमर्शियल भवन (लागत करीब 20 लाख रुपये)।
- ग्राम मांडव में पत्नी के नाम 2.526 हेक्टेयर कृषि भूमि (कीमत करीब 42 लाख रुपये) और सोडपुर में 0.645 हेक्टेयर कृषि भूमि (कीमत करीब 8 लाख रुपये)।
- जेसीबी (JCB), महिंद्रा ट्रैक्टर, महिंद्रा TUV, आल्टो कार, बुलेट और अन्य आधुनिक कृषि यंत्र (लागत करीब 53 लाख रुपये)।
संपत्ति का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद
लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे सर्च ऑपरेशन और दस्तावेजों की जांच आगे बढ़ेगी, बेनामी संपत्ति का यह आंकड़ा ढाई करोड़ रुपये से काफी ऊपर जा सकता है। कई अन्य बेनामी संपत्तियों के सुराग मिले हैं और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की ओनरशिप भी वेरीफाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)बी और 13(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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