दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने यह आदेश विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर शिकायत पर दिया। शिकायतकर्ता विकास पांडे ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके जरिए उनकी मानहानि हुई। इसी मामले में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2018 से जुड़ा हुआ है और शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए मानहानि के आरोपों पर अदालत में कार्यवाही जारी है।

17 अक्टूबर को भी जारी हुआ था जमानती वारंट

इससे पहले अदालत ने 17 अक्टूबर को भी ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल, नोटिस तामील कराने गए अधिकारी ने अदालत को बताया था कि राठी का घर बंद मिला। इसके बाद अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए समन भी जारी किए थे।

ऑस्ट्रिया में रहते हैं ध्रुव राठी

विकास पांडे की ओर से पेश वकील समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। वह दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे। अदालत ने इस मामले में गौर किया कि ध्रुव राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन भेजा गया था। इसके बावजूद मामले में उनकी पेशी को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। यह मामला वर्ष 2018 में विकास पांडे की ओर से दाखिल मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

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