मुंबई. ड्रग्स केस को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई है. जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बड़ी राहत मिल गई है. आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार तीन दिन सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. आर्यन की तीसरी बार कोशिश के बाद बेल मिली है. इससे पहले सेशंस कोर्ट ने आर्यन की बेल याचिका खारिज की थी.
वकील अमित देसाई ने आर्यन खान के जमानत के पक्ष में दलीलें पेश किया है. आर्यन के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे भी हाईकोर्ट पहुंचे थे. आज हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है.
इसे भी पढ़ें – ICC टी20 विश्व कप : श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला, अपना पहला मैच जीतकर आ रही हैं दोनों टीमें …
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आर्यन खान, मुनमुन धामेंचा और अरबाज मर्चेंट तीनो को जमानत दे दिया है. आर्यन पिछले 26 दिनों से ऑर्थर रोड जेल में बंद थे. आर्यन के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है.
ASG की दलील पर मुकल रोहतगी का जवाब
ASG अनिल सिंह की दलीलों का जवाब देते हुए कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- आर्यन-अरबाज साथ थे लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी. आर्यन ने कोई साजिश नहीं की है. साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए. साजिश साबित करना मुश्किल लेकिन सबूतों का क्या? मानव और गाबा आर्यन खान को जानते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. मामले में दो लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
इसे भी पढ़ें – ड्रग्स केस : अगर आज भी नहीं मिली जमानत, तो आर्यन खान को 15 नवंबर तक खानी पड़ेगी जेल की हवा, जानिए वजह …
बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था. अब ड्रग्स केस में आर्यन को जमानत मिल गई है. आर्यन समेत मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. मिली जानकारी के अनुसार आर्यन आज नहीं कल जेल से बाहर निकलेंगे.
बता दें कि आर्यन को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था. मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर होने वाली ड्रग्स पार्टी में आर्यन भी शामिल थे. क्रूज शिप पर एनसीबी ने छापा मारा था और वहां से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा समेत 8 लोगों को गिरफ्त में लिया था. हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी. लेकिन एनसीबी की ओर से आर्यन पर कई गंभीर आरोप लगाए दिए हैं.
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक