नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.29 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। शांतिनगर (शीला) को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष प्रफुलभाई और अन्य के खिलाफ जमीन खरीदारों को धोखा देने का मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले, सीआईडी क्राइम, अहमदाबाद ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की जांच शुरू की। ईडी ने तब आशीष प्रफुलभाई पटेल और अन्य के खिलाफ 11.50 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए पीएमएलए का मामला दर्ज किया था।

प्लॉट बेचने के नाम पर जमीन खरीददारों से ठगी की। उन्होंने सेल डीड तो बनाई लेकिन न तो उसे अंजाम दिया और न ही जमीन का कब्जा सौंपा।

ईडी को अपनी जांच में पता चला है कि आशीष पटेल और अन्य ने जमीन के खरीदारों को धोखा देने के मकसद से आपराधिक साजिश रची थी।

पटेल और अन्य ने बिक्री समझौता किया और उक्त समझौते के खिलाफ खरीदारों से 11.50 करोड़ रुपये प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया और न ही खरीदारों को भौतिक कब्जा सौंपा। अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।