मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात और चार अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की।
खरात पर आरोप है कि उन्होंने कथित लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाने के लिए लोगों की आध्यात्मिक आस्था का फायदा उठाया। इस केस के सिलसिले में, ED ने लगभग 37 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की।
ED ने खरात पर दो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों के ज़रिए एक कर्मचारी की मिलीभगत से कई अकाउंट्स को फ्रॉड तरीके से ऑपरेट करके और कई बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए बड़ी मात्रा में कैश डिपॉजिट और बाद में विड्रॉल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया।
ED ने इस केस में NCP नेता रूपाली चाकनकर के बयान दर्ज किए। रूपाली, जिन्होंने खरात की गिरफ्तारी के बाद राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन का पद छोड़ दिया था, उनके बनाए शिवनिका ट्रस्ट की ट्रस्टी में से एक थीं। खरात से जुड़ाव के कारण चाकनकर को आयोग के पद से इस्तीफा देना पड़ा।
ED ने कहा कि लॉन्ड्रिंग का पैसा भरोसेमंद साथियों के पास रखा गया था या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मुंबई में अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था।
ED ने आरोप लगाया कि खरात ने बिना सहमति के फॉलोअर्स के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दो क्रेडिट सोसाइटियों में 60 बैंक खाते खोले, जिनमें से 43 एक ही दिन में खोले गए।
सभी खाते उसके मोबाइल नंबर से जुड़े थे, जिससे उसे पैसे पर कंट्रोल मिल गया। ED ने कहा कि इन खातों के ज़रिए 9 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश जमा किया गया और इसे संगठित जबरन वसूली और धार्मिक हेरफेर से अपराध की कमाई बताया।
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