EC Removes Declaration Letter From Voter Registration Form-6: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) में मतभेद पर खुलासे के बाद से देश की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। पूरा विपक्ष इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) पर हमलावर है। विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने और गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस लगातर प्रदर्शन कर रही है। इन प्रदर्शनों और विवादों ने चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार को बैकफुट पर ला दिया है। इसी का नतीजा है कि वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने विवाद के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 से घोषणा पत्र हटा दिया है।
देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बीच फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब अतिरिक्त डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है।
यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली पूरी चुनाव आयोग टीम की 26 सितंबर की बैठक के बाद उठाया गया है।जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी के पोर्टल्स से भी यह अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया गया है। अब एनरोलमेंट चाहने वाले आवेदकों को सिर्फ़ ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय कानूनी फॉर्म 6 भरना होगा। हालांकि जिन राज्यों में SIR जारी है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिख रही है। यह बदलाव मंगलवार देर रात ECINET पोर्टल पर किया गया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को इसका ऐलान किया था।
फॉर्म 6 पर ही चुनाव आयुक्तों में तकरार का हुआ था खुलासा
बता दें कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए होता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म 6 में नया हिस्सा जोड़ दिया गया। सुखबीर सिंह संधू ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े गए हिस्से को “अनधिकृत और अवैध” बताते हुए उसे हटाने की बात कही थी।
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