अजयारविंद नामदेव, शहडोल। रिश्तों को दूसरा मौका देने की कोशिश भी उस समय बेअसर साबित हो गई, जब समझौते के बाद साथ रह रहे दंपति के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। शहडोल जिले में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पति ने उसे कई बार अपमानित किया और तीन बार तलाक बोलकर संबंध खत्म करने की धमकी दी। पत्नी को तीन बार तलाक कहने और दहेज प्रताड़ना के आरोप में अमलाई पुलिस ने पति एवं जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में पत्नी को तीन बार तलाक कहने और दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने पति एवं जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ग्राम सबो का है, जहां 40 वर्षीय महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। विवाहिता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि शादी के बाद से ही उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया जाता रहा। पारिवारिक विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच पहले समझौता भी हुआ था, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ रहने लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया।
महिला का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की और मानसिक रूप से परेशान किया। इतना ही नहीं, पति ने कई बार तलाक कहकर उसे घर से निकालने की धमकी भी दी, लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने पुलिस की शरण ली।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पति मोहम्मद सलाम एवं जेठ मोहम्मद सलीम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। अमलाई पुलिस के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

