फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने 30 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी रणजीत पर 2 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। साल 2022 में दर्ज हुए इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करीब चार साल तक चली, जिसके बाद न्याय प्रक्रिया पूरी हुई।

चार साल चली सुनवाई, 26 गवाहों के दर्ज हुए बयान

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, यह पूरा मामला थाना सेक्टर-8 क्षेत्र का है। वर्ष 2022 में बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत मिलने पर उसकी मां की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया था। इस गंभीर मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक सविता को सौंपी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रणजीत को 18 अगस्त 2022 को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जांच पूरी कर 7 सितंबर 2022 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।

अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी रणजीत को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई।

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