मनेंद्र पटेल, दुर्ग। दुर्ग जिले के सुपेला थाने में सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह और उनके पति केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. इससे पहले संगीता शाह की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. तीन महीने पहले ही इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यह शिकायत पुलिस की फाइलों में दबी रही. इस पर सुनील कुमार ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर अब पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.
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दरअसल, यह मामला कोहका स्थित एक विवादित भूमि का है. दोनों पति पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने विवादित और बैंक में मॉर्गेज भूमि को विवाद मुक्त बताकर 50 लाख में सौदा किया. 10 लाख एडवांस भी पीड़ित ने आरोपियो को दिए, लेकिन संगीता शाह ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया. उसके बाद उसी जमीन पर 4.5 करोड़ का लोन ले लिया.

पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद उद्योगपति दम्पती पर धारा 406, 420, 468 और 471 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है. पीड़ित सुनील कुमार सोमन का आरोप है कि 13 मार्च 2023 को एग्रीमेंट हुआ था. आरोपी पक्ष ने ग्राम कोहका स्थित करीब 0.10 हेक्टेयर जमीन को पूरी तरह साफ और विवाद मुक्त बताया था. 50 लाख में सौदा किया और 10 लाख एडवांस लेने के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम लौटाई गई.
पीड़ित पक्ष को जांच में पता चला कि जिस जमीन को बेचा जा रहा था, वह पहले से किराए और लीज विवाद में फंसी हुई थी. आरोप है कि यह जानकारी जानबूझकर खरीदार से छिपाई गई. शिकायत के अनुसार, उसी जमीन के दस्तावेजों को गिरवी रखकर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन लिया गया था.
प्रार्थी का कहना है कि यदि जमीन पहले से बैंक में मॉर्गेज थी, तो इसकी जानकारी पहले ही दी जानी चाहिए थी. कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद पहली नजर में धोखाधड़ी का मामला मानते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. वहीं अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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