रायपुर। चर्च की जमीन बेचने के मामले में छत्तीसगढ़ डायसिस के उपाध्यक्ष शमशेर सैमुअल के खिलाफ पिथौरा थाना में शनिवार को धारा 420, 511 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. शिकायत पर पुलिस की लापरवाही बरते जाने पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में वात प्रस्तुत किया था. हाईकोर्ट के आदेश पर महासमुंद पुलिस अधीक्षक ने पिथौरा थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था.

प्रार्थी लोधीपारा, रायपुर निवासी नितिन लारेंस ने बताया कि सेंटपाल चर्च, पिथौरा की जमीन पर दुकान निर्माण करने के नाम पर पादरी शमशेर सैमुअल ने 2015 में लाखागढ़ के दिलीप साहू से रकम ली थी. इस पर की गई शिकायत पर जांच में मिशन की डेढ़ एकड़ जमीन बेचना पाया गया, लेकिन इसके बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. उच्च न्यायालय ने अपराध को देखते हुए मामला दर्ज करने के लिए एसपी महासमुंद और टीआई पिथौरा को निर्देशित किया.