अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में पट्‌टा देने के लिए अभियान चलेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए है। आवासीय पट्टाधारियों को भूमि का मालिकाना हक देने के संबंध में नियमों में संशोधन होगा। अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले 2017 और 2021 में विशेष अभियान चला कर पट्टे दिए गए थे। 105 वर्गमीटर तक के प्लॉट्स पर घर बनाने की अनुमति तुरंत दी जाएगी। भूमि विकास नियम-2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इधर नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही संविदा नियुक्तियां करेगा। संविदा सेवा नियम-2021 के तहत समय सीमा में संविदा नियुक्ति होगी। नगरीय निकायों में सुचारु काम के लिए नियुक्तियां की जाएगी।

इन पदों पर होगी नियुक्ति
जूनियर इंजीनियर, एकाउंट एक्सपर्ट, फायर बिग्रेड मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वच्छता सहायक पदों पर नियुक्ति होगी। 28 सितम्बर तक जरूरी पदों का आकलन करने के निर्देश दिए है। 18 अक्टूबर तक संविदा पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। 30 नवम्बर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश है।

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