Punjab News. लोहड़ी के मौके पर होईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी खुशखबरी दी है. बताया जा रहा है कि पंजाब के सभी कर्मचारियों को अगले तीन महीनों के दौरान 1 जुलाई 2015 से 119 फीसदी DA मिलेगा.

बता दें कि कुलजीत सिंह नाम के एक कर्मचारी ने समेत अन्य मुलाजिमों ने भत्ते के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसमें उन्होंने दूसरे कर्मचारियों की तरह बराबर का भत्ता जारी करने की मांग की थी. इस मसले पर ही अदालत ने ये फैसला सुनाया है.

पंजाब सरकार की ओर से एडिशनल ऐडवोकेट जनरल आर.के. कपूर ने न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के सामने ये स्वीकार किया कि सरकारी मुलाजिम 1 जुलाई, 2015 से 119 फीसदी DA के हकदार हैं. इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अगले तीन महीनों के दौरान 119 फीसदी डी.ए. जारी करने के आदेश दिया है.