शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राजधानी भोपाल में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों और बिना अनुमति निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम बेहद सख्त रूख अपनाए हुए हैं। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अकेले कोलार क्षेत्र की 15 अवैध कॉलोनियों को नोटिस थमा दिया है। इन सभी कॉलोनियों के प्रबंधन को अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है। जिसमें शहर के सभी जोन को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की सूची नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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15 दिन में पेश करने होंगे अनुमति के दस्तावेज

प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि कोलार की इन 15 कॉलोनियों के विकासकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम और डायवर्शन सहित सभी जरूरी परमिशन के वैध दस्तावेज पेश करने होंगे।

यदि तय समय सीमा के भीतर कॉलोनाइजर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इन कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध घोषित कर इनके खिलाफ नियम अनुसार तोड़ने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में 576 अवैध कॉलोनियां, 300 पर हो चुकी है FIR

बैठक में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में अवैध कॉलोनियों का जाल किस कदर फैला हुआ है। भोपाल शहर में वर्तमान में 576 कॉलोनियां अवैध रूप से चिन्हित की जा चुकी हैं। अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति कॉलोनी काटने के मामलों में प्रशासन पूर्व में ही 300 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करा चुका है।

सभी ज़ोन को मिले जांच और नई सूची बनाने के निर्देश

कॉलोनी सेल की बैठक में अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि आम जनता की गाढ़ी कमाई को ठगने वाले भू-माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। सभी जोन के अधिकारियों को अपने इलाकों में सक्रिय अवैध कॉलोनियों की पूरी जांच करने और उनकी सूची अपडेट करने को कहा गया है।

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इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी नई कॉलोनी में प्लॉट या मकान खरीदने से पहले नगर निगम या रेरा (RERA) से उसके वैध होने की जांच जरूर कर लें।

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