राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है. मामले को लेकर बीजेपी देश के नामी वकील को हायर करेगी. जिस पर फैसला कल सीएम हाउस में हुई बैठक के बाद लिया गया. वहीं मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है.
मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने के लिए देश के बड़े वकील हायर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था. तब से ही कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरोध में है. लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए कांग्रेस बिना तैयारी 27% आरक्षण लेकर आई, लेकिन कोर्ट से स्टे आया तो कांग्रेस के वकील ही पैरवी पर नहीं गए. मंत्री ने कहा, बीजेपी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए कटिबद्ध है.
इसे भी पढ़ें : चंबल की शेरनी का तबादला, 3 महीने में 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया था जब्त
कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पूरे मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल हो गए कब बड़े वकील करेंगे. मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता क्या बड़े वकील नहीं हैं. यदि महाधिवक्ता बड़े वकील नहीं हैं तो उन्हें हटाया जाए. उन्होंने कहा कि दरअसल, सरकार की ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मंशा ही नहीं है.
इसे भी पढ़ें : कमलनाथ के DA को लेकर ट्वीट पर नरोत्तम का पलटवार, कहा- 15 महीने की सरकार के पाप धोने में हमें टाइम लगेगा
हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक को रखा बरकार
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण पर अपनी रोक को बरकरार रखा है. वहीं कोर्ट ने इसके आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी वर्ग की सभी भर्तियों को 14 फीसदी रिजर्वेशन के साथ करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
इसे भी पढ़ें : नगर निगम का वार्ड हेल्थ ऑफिसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई
क्या है पूरा मामला
प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी. कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. वहीं ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से भी अधिक हो रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है. रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी.
इसे भी पढ़ें : MP के वित्त मंत्री का बयान, कहा- सरकार का खजाना खाली, चवन्नी भी नहीं है!
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक