अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में सीधी भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृह विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों के तहत अब गुजरात पुलिस के विभिन्न वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा (Written Exam) से छूट दी जाएगी।
इससे पहले राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) से छूट देने का निर्णय लिया था। अब फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों से राहत मिलने के बाद पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया काफी सुगम और पारदर्शी हो जाएगी।
20 प्रतिशत आरक्षण और उम्र सीमा में छूट
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान बरकरार रखा है। यह लाभ उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जो गुजरात के मूल या स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने थल सेना, नौसेना या वायु सेना में अपनी सेवा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का विशेष प्रावधान है।
इन पदों पर मिलेगा सीधा लाभ
संशोधित नियमों के अनुसार गृह विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ मिलेगा:
- आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर (Armed PSI)
- आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल
- एसआरपीएफ प्लाटून कमांडर (SRPF Platoon Commander)
- एसआरपीएफ पुलिस कांस्टेबल
- जेल/कारागार विभाग के निर्दिष्ट पद
सुरक्षा और कानून-व्यवस्था होगी मजबूत
बॉर्डर और कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर चुके युवाओं के अनुभव का सीधा फायदा राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मिलेगा। अनुशासन और उत्कृष्ट प्रशिक्षण से लैस ये युवा गुजरात पुलिस के बेड़े को और अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश (GR) जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे।
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