Gurugram Spitting Fine : गुरुग्राम में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नियम तोड़ने वालों से हर बार 100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

पान-गुटखा थूकने वालों पर भी होगी कार्रवाई

नगर निगम के नए निर्देशों के दायरे में सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार, बस स्टॉप और सरकारी परिसरों सहित सभी सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। यहां पान, गुटखा, पान मसाला या लार थूकने वालों के खिलाफ चालान किया जाएगा।

निगम का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने से गंदगी फैलती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जरूरी है।

च्यूइंग गम फेंकने पर भी कटेगा चालान

सिर्फ थूकना ही नहीं, इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक परिसर में फेंकना और चिपकाना भी प्रतिबंधित किया गया है। नागरिकों को इसे कूड़ेदान में डालने की सलाह दी गई है। नियम का उल्लंघन करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

नगर निगम ने अपने निर्देशों में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 309(1)(सी), 310, 381 और 393 का उल्लेख किया है। अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को उल्लंघन करने वालों का चालान काटने और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

निगमायुक्त ने लोगों से की सहयोग की अपील

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शहर के नागरिकों, दुकानदारों और राहगीरों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने की अपील की है। निगम का उद्देश्य गुरुग्राम को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इसके लिए लोगों से नियमों का पालन करने और कचरा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की गई है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m