कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। Lalluram.com की जनहित मुहिम “रोशनी नहीं बुझने देंगे-कार्बाइड गन नहीं बिकने देंगे!” का बड़ा और असरदार परिणाम सामने आया है। दीपावली से ठीक पहले ग्वालियर में प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भंडारण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। बहोड़ापुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दो अलग-अलग गोदामों पर छापेमारी कर कुल 645 किलो 310 ग्राम अवैध कैल्शियम कार्बाइड जब्त किया है। दोनों गोदाम संचालक पुलिस के समक्ष भंडारण से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें: शादी की खुशिया पलभर में राख: आग लगने से नकदी-गहने और शगुन का सामान जलकर खाक; 12 लाख का नुकसान

राजा स्टील के गोदाम पर छापा, 600 किलो कार्बाइड जब्त

इस संयुक्त कार्रवाई के तहत पहली रेड ट्रांसपोर्ट नगर स्थित राजा स्टील के गोदाम पर डाली गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण किया गया है। जब पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वहां छह सीलबंद लोहे के ड्रमों में कुल 600 किलो कैल्शियम कार्बाइड बरामद हुआ। गोदाम में मौजूद रीकेश पसरीजा से जब पुलिस ने वैध लाइसेंस और दस्तावेज मांगे, तो वह कुछ नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने सारा सामान जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ बहोड़ापुर थाने में धारा 223(ए) बीएनएस (BNS) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

छारिया हार्डवेयर के गोदाम से भी मिला अवैध भंडारण

दूसरी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर की पार्किंग नंबर-1 स्थित छारिया हार्डवेयर स्टोर के गोदाम में की गई। तलाशी के दौरान पुलिस को यहां एक लोहे के ड्रम में 45 किलो 310 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड मिला। पुलिस के मुताबिक स्टोर संचालक अनिल कुमार छारिया भी इसके संग्रहण, भंडारण और विक्रय से संबंधित कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने इस सामग्री को भी अपने कब्जे में लेते हुए स्टोर संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें: BHEL में कॉपर चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा: स्टोर सुपरवाइजर ही निकला मास्टरमाइंड, 3 आरोपी गिरफ्तार

कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेशों का हो रहा था खुला उल्लंघन

गौरतलब है कि ग्वालियर के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गत 22 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कड़े निर्देश जारी किए गए थे। इन आदेशों के तहत जिले में खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण, संग्रहण और क्रय-विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर के इन गोदामों में धड़ल्ले से इसका अवैध भंडारण किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले को लेकर विवेचना अधिकारी अतुल चौहान थाना बहोड़ापुर ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m