Haryana Judicial Officers Promotion : चंडीगढ़। हरियाणा की न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) बनाने की सिफारिश की है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 30 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। अब राज्य सरकार की ओर से जरूरी मंजूरी और नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं।
31 रिक्त पदों के लिए भेजे गए नाम
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों ने उपलब्ध 31 पदों के मुकाबले 31 अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। यह पदोन्नति हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स-2007 के नियम 6(1)(ए) के तहत की जानी है।
इसके लिए अधिकारियों का चयन मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर किया गया है। साथ ही निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा पास करना भी जरूरी है।
इन जिलों के न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल
सिफारिश सूची में अलग-अलग जिलों और न्यायिक संस्थानों में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
- जींद: जसबीर और मोनिका
- कैथल: डॉ. अमन इंदर सिंह और कंवल कुमार
- पलवल: अंजलि जैन
- हिसार: अनुराधा
- सोनीपत: डॉ. दीप्ति
- जगाधरी: दीक्षा दास रंगा और इंदु बाला
- भिवानी: जोगेंद्र सिंह, मेनका सिंह, प्रवीण और मीतू कोहली
- करनाल: सुधीर कुमार
- फतेहाबाद: डॉ. गायत्री
- रेवाड़ी: अमित वर्मा और जोगिंद्री
- झज्जर: मीनू और डॉ. मोनिका खानगवाल
- चरखी दादरी: प्रवीण
- फरीदाबाद: रीतू यादव और जितेंद्र सिंह
- चंडीगढ़: सचिन यादव
- पंचकूला: मनविका यादव और कीर्ति वशिष्ठ
- कुरुक्षेत्र: देवेंद्र
- सिरसा: संतोष बागोटिया
- पानीपत: याचना
- नारनौल: विक्रमजीत सिंह
हाईकोर्ट और विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी भी शामिल
इस सूची में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर कार्यरत दुष्यंत चौधरी और मैना सिंह के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में सचिव के पद पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को भी पदोन्नति के लिए चुना गया है।
सरकार से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने का अनुरोध
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हरियाणा सरकार से सभी 31 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए आवश्यक स्वीकृति देने और नियुक्ति आदेश जल्द जारी करने का अनुरोध किया है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदोन्नतियों और नियुक्तियों से संबंधित अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। अब सरकार की मंजूरी के बाद इन अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों का रास्ता साफ होगा।
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