Haryana Chirayu Yojana 2026 : चंडीगढ़। परिवार की सालाना कमाई 6 लाख रुपये तक है, तो यह खबर आपके काम की है। हरियाणा में अब ऐसे परिवारों के लिए भी चिरायु स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने का रास्ता खुलने जा रहा है। इसके तहत पात्र परिवार सालाना प्रीमियम जमा करके 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। नई व्यवस्था 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी है। यह दिन हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अब तक आय सीमा के कारण कई परिवार इस योजना के दायरे से बाहर थे। विस्तार के बाद अधिक आय वाले परिवार भी इसमें शामिल हो सकेंगे। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा और पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी।

सालाना कितनी रकम देनी होगी?

नई व्यवस्था में परिवार की वार्षिक आय के हिसाब से प्रीमियम तय किया गया है।

  • 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की सालाना आय: 4,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम।
  • 6 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय: 5,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम।

प्रीमियम जमा करने के बाद पात्र परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत निर्धारित पैकेज के अनुसार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार करा सकेंगे। यानी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर पात्रता और योजना के नियमों के मुताबिक कवर मिलने की व्यवस्था होगी।

अस्पताल में भर्ती होने के अलावा इन खर्चों पर भी नजर

चिरायु स्वास्थ्य योजना में केवल अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान होने वाले खर्च ही शामिल नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसमें कुल 2,694 उपचार पैकेज रखे गए हैं।

योजना के नियमों के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिन और छुट्टी मिलने के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित चिकित्सा खर्च भी कवर किए जा सकते हैं। पहले से मौजूद बीमारियों का इलाज भी नियमानुसार इसमें शामिल है।

परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र को लेकर भी सामान्य सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, प्रत्येक उपचार पर योजना की शर्तें और निर्धारित पैकेज लागू होंगे।

परिवार पहचान पत्र से होगी पात्रता की जांच

योजना में शामिल होने के लिए परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्रता की जांच की जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले परिवार की आय और अन्य विवरणों का सही होना जरूरी है।

कुछ श्रेणियों को इस विस्तार से बाहर रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) तथा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के लाभार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वे बुजुर्ग भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे, जो वय वंदना योजना के दायरे में आते हैं।

1 नवंबर से क्या बदलेगा?

हरियाणा दिवस से प्रस्तावित विस्तार का मकसद ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। खास बात यह है कि अब 3 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी निर्धारित प्रीमियम देकर योजना का लाभ ले सकेंगे।

हालांकि, योजना के तहत इलाज की सुविधा स्वतः सभी परिवारों को नहीं मिलेगी। इसके लिए पात्रता की पुष्टि, निर्धारित प्रीमियम और उपचार संबंधी नियमों का पालन जरूरी होगा। आवेदन करने से पहले स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक जानकारी से लागू शर्तों की पुष्टि करना उचित रहेगा।

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