Chirayu Yojana 2026 : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार चिरायु स्वास्थ्य योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। 1 नवंबर 2026 यानी हरियाणा दिवस से शुरू होने वाले इस विस्तार के तहत अब 3 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी निर्धारित वार्षिक योगदान देकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। योजना में शामिल होने के लिए परिवारों को अपनी वार्षिक आय के अनुसार 4,000 या 5,000 रुपये का योगदान देना होगा। पात्रता का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जाएगा।
सालाना आय के हिसाब से देना होगा योगदान
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के मुताबिक, योजना के विस्तारित दायरे में परिवारों के लिए वार्षिक योगदान उनकी आय के आधार पर तय किया गया है।
- 3 लाख से 6 लाख रुपये तक सालाना आय: 4,000 रुपये वार्षिक योगदान।
- 6 लाख रुपये से अधिक सालाना आय: 5,000 रुपये वार्षिक योगदान।
वहीं, 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार पहले से ही 1,500 रुपये वार्षिक योगदान देकर चिरायु योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों को इलाज के खर्च से राहत देना है।
5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा
चिरायु योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना में सर्जरी, सामान्य चिकित्सा उपचार और डे केयर प्रक्रियाओं सहित कुल 2,694 उपचार पैकेज शामिल हैं।
इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र को लेकर कोई सीमा नहीं रखी गई है। पहले से मौजूद बीमारियों के इलाज को भी निर्धारित शर्तों के तहत कवर किया जाएगा। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तक की जांच और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक के पात्र चिकित्सा खर्च भी योजना में शामिल हैं।
कैसे करें आवेदन और बनवाएं चिरायु कार्ड?
योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को अपनी पात्रता की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय का सत्यापन किया जाएगा। पात्र परिवार ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं और निर्धारित वार्षिक योगदान का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।
इसके अलावा, चिरायु कार्ड बनवाने की सुविधा सरकारी अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटरों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही होना जरूरी है।
किन अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज?
योजना के लाभार्थी इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। उपचार का लाभ योजना में शामिल निर्धारित पैकेज और नियमों के अनुसार मिलेगा। इसलिए अस्पताल में भर्ती होने या इलाज शुरू कराने से पहले संबंधित अस्पताल की सूचीबद्धता और उपलब्ध उपचार पैकेज की पुष्टि करना जरूरी होगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना के विस्तार का लाभ
चिरायु योजना के विस्तारित दायरे में कुछ श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र या राज्य सरकार की कुछ अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत चिकित्सा लाभ लेने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके पात्र आश्रित इस विस्तार के दायरे से बाहर रहेंगे।
वहीं, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को केंद्र सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आयुष्मान वय वंदना योजना का लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार की इस पहल से उन परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का विकल्प मिल सकेगा, जिनकी सालाना आय पहले निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण वे चिरायु योजना के इस लाभ के दायरे में नहीं आते थे। हालांकि, योजना का लाभ लेने से पहले परिवारों को अपनी पात्रता और लागू शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए।
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