कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे के दौरान रोड शो और स्वागत कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिका में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने को लेकर समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुबह 11 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।

याचिकाकर्ता डोंगर सिंह ने याचिका में रोड शो के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन ना होने का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट बीर सिंह सिसोदिया मामले को लेकर न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं।

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जानिए क्या है पूरा मामला
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तीन दिवसीय ग्वालियर 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। दौरे के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर में याचिकाकर्ता डोंगर सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की गई है। ग्वालियर निवासी याचिकाकर्ता ने कोरोना गाइडलाइन और कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए ये जनहित याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि सिंधिया के दौरे में मुरैना से लेकर ग्वालियर तक भारी भीड़ जुटेगी, जो कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, ग्वालियर, मुरैना के कलेक्टर और एसपी को पार्टी बनाया गया है।

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दौरे को लेकर भाजपा-कांग्रेस में राजनीति जारी
सिंधिया के दौरे से पहले भाजपा-कांग्रेस में जमकर बयानबाजी जारी है। भाजपा-कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि-बीजेपी में पावर सेंटर के झगड़े चल रहे हैं। ग्वालियर संभाग में कई शेर हो गए हैं। शेरों की टेरिटरी को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के किसी समर्थक ने सिंधिया के बैनर पोस्टर नहीं लगाया है।

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