कुमार इंदर, जबलपुर। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का निर्वाचन शून्य घोषित करने संबंधी याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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दरअसल, भोपाल के एक पत्रकार राकेश दीक्षित ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने सांसद प्रज्ञा पर लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोप लगाए हैं। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

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OBC आरक्षण पर सरकारी फार्मूले को HC में चुनौती

इधर, OBC आरक्षण पर सरकारी फार्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षाओं के रिजल्ट 87% और 13% दो हिस्सों में जारी करने को चुनौती दी गई है। दो हिस्सों में रिज़ल्ट जारी करने को याचिका में अवैधानिक बताया गया है। इस मामले में HC ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। HC ने 20 दिसम्बर को अगली सुनवाई तय की है।

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