शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. ईओडब्ल्यू जांच पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. 

जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ में अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ईओडब्ल्यू जांच पर रोक लगाने का आग्रह किया करते हुए जांच को बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया. सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील दयान कृष्णन ने कहा कि यह प्रकरण बेहद गंभीर है, लिहाजा इसकी जांच रोका जाना उचित नहीं है. कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि अमन सिंह के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने की थी. साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने इस मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू से की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जांच पर किसी तरह का रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया.

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि अमन सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू हरकत में आ सकता है. चर्चा है कि इस प्रकरण में जल्द ही ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज सकता है.