बिलासपुर। कोरोना टीकाकरण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायधीशों की पीठ ने उचित पाॉलिसी बनाकर उपयोग में नहीं आ रही वैक्सीन को उपयोग में लाने के लिए आदेशित किया. मामले की अगली सुनवाई 4 जून को तय की गई है.

प्रदेश में 18 प्लस टीकाकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सुनवाई हुई. पीठ ने शासन द्वारा कुछ नए तथ्यों को रिकॉर्ड में लाने के लिए समय दिया गया. इसके साथ ही उपयोग में नहीं आ रही वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए वर्तमान पालिसी के अनुसार निर्णय लेने को कहा.

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याचिकाकर्ताओं ने बीपीएल वर्ग के लिए संरक्षित वैक्सीन के बर्बादी को लेकर सवाल उठाया गया था. शुक्रवार को हुई सुनवाई में शासन के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, सरकारी अधिवक्ता विक्रम शर्मा ने पैरवी की. वही इंटरवेनेर के ओर से प्रफुल्ल भारत, किशोर भादुरी, अभिषेक सिन्हा, अनुमेहा श्रीवास्तव, सब्यसाची भादुरी, पलाश तिवारी, अर्जित तिवारी और हिमांशु चौबे उपस्थित रहे.

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