वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राजस्व सचिव और कोरिया कलेक्टर को नोटिस जारी किया है. अवमानना याचिका पर कोर्ट ने राजस्व सचिव और कलेक्टर पर नाराजगी भी जताई है.

दरअसल अंबिकापुर निवासी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर आरएन समनानी ने कोर्ट में सेवानिवृत्त के सेटलमेंट नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी के अदालत में यह मामला लगा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कलेक्टर और राजस्व सचिव को नाेटिस जारी किया है और 60 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक